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भारतीय सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बड़ा बदलाव किया है, जिसे "GST 2.0" कहा जा रहा है।
नए सिस्टम में टैक्स स्लैब को दो भागों में आसान कर दिया गया है:
जरूरी सामान पर 5% टैक्स
अधिकांश वस्तुओं पर 18% टैक्स
लक्ज़री और प्रतिबंधित वस्तुओं पर 40% की भारी दर लागू होगी। हालांकि, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब टैक्स-मुक्त हो गए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, जो आने वाले त्योहारों के मौसम से ठीक पहले है। सरकार को ₹48,000 करोड़ के राजस्व नुकसान की उम्मीद है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई के लिए खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इससे बाजार में वाहनों के नए खरीदारों के लिए कीमतों में भारी गिरावट आएगी। कीमत ₹55,000 से ₹14,500 तक कम हो सकती है। अन्य उद्योगों में भी कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है।
यह बदलाव बाजार में तो बदलाव लाएगा ही, साथ ही इससे खपत की दर भी बढ़ेगी।