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दिसंबर 2019 में, दिल्ली की एक कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौकरी के बहाने कुछ लोगों के साथ जाने के बाद, उस समय के BJP MLA कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया। इस मामले ने पीड़िता और उसके परिवार को हो रही बहुत ज़्यादा मुश्किलों की वजह से सबका ध्यान खींचा।
दिसंबर 2025 में:
हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के मुख्य दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी, और उसे कुछ खास शर्तों पर कंडीशनल बेल दी। कुलदीप को मिली इस कानूनी राहत से काफी विवाद हुआ है और भारत के ज्यूडिशियरी सिस्टम पर सवाल उठे हैं।
CBI ने बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। CBI ने भी सस्पेंशन की आलोचना की है और सबसे ऊंचे लेवल पर ज्यूडिशियल रिव्यू की मांग कर रही है।
पीड़िता ने अपनी पर्सनल सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है, और कहा है कि उसे अपनी जान का डर है और उसका मानना है कि कुलदीप जेल के बाहर भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, यही एक वजह है कि वह दूसरी जगह जाने और ज़्यादा मज़बूत प्रोटेक्शन की मांग कर रही है।
पीड़िता और उसके परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली ज़मानत का विरोध किया और इंडिया गेट पर इसके खिलाफ़ प्रदर्शन किया। पुलिस ने परिवार को हिरासत में ले लिया और इससे विवाद खड़ा हो गया।
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और पीड़िता की मां ने सेंगर की सज़ा को सस्पेंड करने और ज़मानत के फ़ैसले का विरोध करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए और कोर्ट के आदेश का विरोध किया।
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